खतरनाक उत्पादों के परिवहन और संचालन से जुड़े संबंधितों को लागू सभी वैधानिक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी होने की उम्मीद है।
जहाँ तक एचओसीएल के उत्पादों का संबंध है, निम्नलिखित संविधि महत्वपूर्ण हैं।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1993
• इसमें खतरनाक वस्तुओं के परिवहन में पालन की जाने वाली विभिन्न आवश्यकताएँ शामिल है।
- नियम 9 में कहा गया है कि खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहन के चालक को नियमों में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार किसी अनुमोदित संस्थान से निर्दिष्ट अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। चालक को अपने ड्राइविंग लाइसेंस में लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी द्वारा समर्थन करना चाहिए कि वह मानव जीवन के लिए खतरनाक प्रकृति के सामान ले जाने वाली माल गाड़ी चलाने के लिए अधिकृत है।
• नियम 129 में परिवहन वाहन के मालिक द्वारा परिवहन गाड़ी में लागू खतरे श्रेणी लेबल का प्रदर्शन, आवश्यक सुरक्षा उपकरण प्रदान करने जैसे पालन की जाने वाली कुछ आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। वाहन निकास पाइप पर स्पार्क अरेस्टर प्रदान किया जाएगा।
• नियम 130 निर्धारित करता है कि क्लास लेबल जिस तरीके से प्रदर्शित किए जाना हैं ।
• नियम 132 में माल की ढुलाई के लिए वैध वाहन पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वाहन माल ले जाने के लिए फिट है, वाहन किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, सुरक्षा उपकरण, टूलबॉक्स,प्रतिकार से सुसज्जित है। ट्रांसपोर्टर परिवहन से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि उसने माल की पूरी जानकारी प्राप्त की है और चालक को पर्याप्त जानकारी प्रदान की है।
- नियम 133 चालक की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करता है कि माल प्रेषक द्वारा प्रदान की गई ट्रेमकार्ड (TREMCARD) को हर समय वाहन के केबिन में रखा जाए। चालक यह सुनिश्चित करेगा कि जब वाहन गति में या स्थिर है, तो वह खतरनाक स्थितियों से बचने के लिए सुरक्षित प्रथाओं का पालन करता है।
- नियम 134 में कहा गया है कि परिवहन किए जानेवाले उत्पाद के लिए आपातकालीन सूचना पैनल (ईआईपी) को दोनों तरफ और पीछे की तरफ प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अधिनियम में निर्धारितानुसार ईआईपी की जानकारी पूर्ण और सटीक होनी चाहिए।
• नियम 135 में कहा गया है कि कार्गो की खतरनाक प्रकृति और सुरक्षित प्रथाओं का पालन करने के बारे में ट्रांसपोर्टर द्वारा चालक को उचित रूप से निर्देश दिया जाएगा।
• नियम 136 में कहा गया है कि दुर्घटना की स्थिति में चालक निकटतम पुलिस स्टेशन और वाहन मालिक / ट्रांसपोर्टर को सूचित करेगा।
उपर्युक्त विवरण केवल संक्षिप्त हैं और ग्राहक और ट्रांसपोर्टर को संवैधानिक आवश्यकताओं से अवगत होना है और अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा।
पेट्रोलियम अधिनियम 1934
क॰ एचओसीएल द्वारा उत्पादित वस्तुओं में से कौन सा पेट्रोलियम अधिनियम के तहत "पेट्रोलियम" के वर्गीकरण में आता है?
(i) कुमीन (ii) फिनोल (iii) एसीटोन
ख॰ पेट्रोलियम अधिनियम के अनुसार “पेट्रोलियम” क्या है?
पेट्रोलियम अधिनियम के तहत "पेट्रोलियम" का मतलब किसी भी तरल हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के मिश्रण और किसी भी तरल हाइड्रोकार्बन युक्त किसी भी ज्वलनशील मिश्रण (तरल, चिपचिपा या ठोस) है।
ग. पेट्रोलियम अधिनियम के अधीन माल को किसप्रकार वर्गीकृत किया जाता है?
पेट्रोलियम के तीन श्रेणियाँ निम्नानुसार हैं -
i) पेट्रोलियम क्लास ’ए’ - का मतलब है कि पेट्रोलियम का फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। एसीटोन (फ्लैश प्वाइंट के साथ (-) 20 डिग्री सेल्सियस) क्लास ए के तहत आता है।
ii) पेट्रोलियम क्लास ’बी’ - का मतलब है कि पेट्रोलियम में 23 डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर का फ्लैश पॉइंट है, लेकिन 65 डिग्री सेल्सियस से नीचे (फ्लैश प्वाइंट 46 डिग्री सेल्सियस के साथ) कुमीन वर्ग बी के अंतर्गत आता है।
iii) पेट्रोलियम वर्ग ’सी’ - का अर्थ है पेट्रोलियम का फ़्लैश बिंदु 65 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक है, लेकिन 93 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। फिनोल (फ्लैश बिंदु 85 डिग्री सेल्सियस के साथ) फिनोल क्लास सी के अंतर्गत आता है।
घ. फ़्लैश पॉइंट क्या है?
किसी भी पेट्रोलियम के "फ्लैश पॉइंट" का मतलब सबसे कम तापमान है जिस पर वह वाष्प पैदा करता है जो प्रज्वलित होने पर क्षणिक फ़्लैश देगा, जिसे पेट्रोलियम अधिनियम के अध्याय 2 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया है।
ङ॰ पेट्रोलियम के परिवहन या भंडारण के लिए हमेशा लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं?
निम्नलिखित को छोड़कर पेट्रोलियम के परिवहन या भंडारण के लिए लाइसेंस आवश्यक है: -
i) पेट्रोलियम क्लास ’बी’ (गैर थोक) की मात्रा 2500 लीटर से अधिक नहीं है और 1000 लीटर से अधिक रसेप्टकल नहीं होने के कारण।
ii) पेट्रोलियम वर्ग ’C’ (थोक में) की मात्रा जो 45,000 लीटर से अधिक नहीं है।
च) पेट्रोलियम अधिनियम के अनुसार गैर थोक और थोक भंडारण के बीच भिन्नता क्या है?
iii) पेट्रोलियम अधिनियम के जल की क्षमता के रसेप्टकल/ कंटेनर / टैंक में पेट्रोलियम का भंडारण जो 1,000 लीटर से अधिक नहीं हो।
iv) थोक भंडारण ’का अर्थ है कि कंटेनर/टँक में पेट्रोलियम का भंडारण जिनकी क्षमता 1,000 लीटर से अधिक हो।
v) एचओसीएल द्वारा निर्मित ऐसे उत्पाद जिनके परिवहन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है?
छ॰ एचओसीएल का परिवहन थोक और गैर-थोक दोनों रूप में है।
एसीटोन क्लास ए पेट्रोलियम उत्पाद है, इसके परिवहन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है।
कुमीन क्लास बी पेट्रोलियम उत्पाद है और इसके परिवहन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है।
फिनोल क्लास सी होने के कारण 45 एमटी से नीचे निवल भार/ वजन के परिवहन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991
परिवहन के दौरान, एचओसीएल के उत्पाद ट्रांसपोर्टर के संरक्षण में हैं। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के अनुसार, ट्रांसपोर्टर परिवहन के दौरान सार्वजनिक देयता के लिए जिम्मेदार होगा। यदि दुर्घटना के बाद फिनोल का रिसाव होता है, तो इसका खतरनाक परिणाम हो सकता हैं और इससे जनता को नुकसान भी हो सकता है। चूँकि बिक्री एक्सफैक्टरी आधार पर है, यदि ट्रांसपोर्टर के पास सार्वजनिक देयता बीमा नहीं है तो अगले जिम्मेदार पार्टी ग्राहक होगा। ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए, एचओसीएल यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसपोर्टर को सार्वजनिक देयता बीमा है।
हालाँकि, यह एचओसीएल की कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। सार्वजनिक देयता अधिनियम के अनुसार, दुर्घटना के समय खतरनाक सामग्री पर नियंत्रण जो भी रखता है, वह उसका ‘ मालिक’ है और कानून के अनुसार मालिक को बीमा लेने की अपेक्षा की जाती है। यह महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक देयता बीमा पॉलिसी में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि खतरनाक उत्पाद (फिनोल, एसीटोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यथा लागू) बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है। ग्राहक इस पर ज़ोर दें कि उनके द्वारा लगाए गए ट्रांसपोर्टर की सार्वजनिक देयता पॉलिसी हमेशा विधिमान्य होती है और परिवहन में लागू खतरों को कवर करती है।
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Fax : 91 24360698.
Subsidiary Unit
Hindustan Flouro Carbons Limited(A Subsidiary Company of HOCL),
Rudraram, Medak Dist.
Telangana.
PH: 91 8455 220123, 220134, 220147
Factory & Registered Office
Hindustan Organic Chemicals Ltd.
Post Bag: No: 18,
Ambalamugal P. O.,
Ernakulam Dist,
Kerala - 682 302, India
PH : 91 484 2720911– 13, 2720844 – 45
E-mail : kochi[at]hocl[dot]gov[dot]in
CIN: L99999KL1960GOI082753